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Champawat News: मृतक चालक के परिजनों को प्रतिकर के 11 लाख देने का आदेश
Thu, 27 Jun 2024 10:48 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Thu, 27 Jun 2024 10:48 PM IST
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चंपावत। वर्ष 2022 के वाहन दुर्घटना के मामले में कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त और सीजेएम निहारिका मित्तल गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पीड़ित परिवार को प्रतिकर के 11 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी को 30 दिन के भीतर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 4(1) (क) और धारा 4(4) के आलोक में 11,41,500 लाख की राशि आठ फीसदी मय ब्याज के 0सीजेएम चंपावत के समक्ष बैंक ड्राफ्ट या अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से देने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2022 में मृतक कार चालक बसंत बल्लभ गहतोड़ी कार स्वामी प्रदीप कुमार गहतोड़ी के पिता के श्राद्ध कर्म के लिए हरिद्वार गए थे। वहां से वापसी में गर्सलेक पाटी में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इसमें वाहन स्वामी, उनकी माता और चालक बसंत बल्लभ की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक बसंत गहतोड़ी की पत्नी ने 40 लाख और अन्य व्यय 45 हजार दिलाए जाने का वाद दायर किया था। संवाद
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वर्ष 2022 में मृतक कार चालक बसंत बल्लभ गहतोड़ी कार स्वामी प्रदीप कुमार गहतोड़ी के पिता के श्राद्ध कर्म के लिए हरिद्वार गए थे। वहां से वापसी में गर्सलेक पाटी में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इसमें वाहन स्वामी, उनकी माता और चालक बसंत बल्लभ की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक बसंत गहतोड़ी की पत्नी ने 40 लाख और अन्य व्यय 45 हजार दिलाए जाने का वाद दायर किया था। संवाद
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