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Champawat News: वाहन स्वामी और बीमा कंपनी को मुआवजा देेने का आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Dec 2023 10:50 PM IST
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Order to give compensation to vehicle owner and insurance company
चंपावत। जिला जज कहकशा खान ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधी वाद की सुनवाई करते हुए वाहन स्वामी और बीमा कंपनी को पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2021 को टनकपुर के ठुलीगाढ़ में मजदूरी करने आए नेपाल निवासी मनोज धामी को ट्रैक्टर संख्या यूके 03 सीए 1354 के चालक ने लापरवाही से टक्कर मार दी। घायल मनोज को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले में पीडि़त मनोज के परिजनों की ओर से वाहन स्वामी और बीमा कंपनी के खिलाफ 45 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति संबंधी मामला न्यायालय में दर्ज कराया।
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मामले में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, मौके पर मिले साक्ष्यों आदि के आधार पर याचिका को स्वीकार करते हुए विपक्षी वादकारियों को चार लाख 61 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया है। बीमा कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह एक माह के अंदर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि दो दिसंबर 2021 से छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करे। संवाद
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