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Champawat News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को एक साल का कठोर कारावास

Fri, 02 Aug 2024 11:31 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Fri, 02 Aug 2024 11:31 PM IST
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One year rigorous imprisonment to the culprit of NDPS Act
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दो साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद दोषी सतनाम सिंह निवासी रामपुर बैरक अमरिया, पीलीभीत को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। वर्ष 2022 में पुलिस को मुखबिर खास की सूचना पर एक व्यक्ति के स्मैक नेपाल ले जानी की जानकारी मिली थी। पुलिस बनबसा कैनाल रोड पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान दोषी मोटर साइकिल से आ रहा था। पुलिस को देखकर उसने अपनी मोटर साइकिल मोड़ी तो वह सड़क किनारे गिर गया। इस दौरान उसे 19.04 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया।
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