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अदालत का फैसला: दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या के दोषी को उम्रकैद, 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

Thu, 29 Oct 2026 04:52 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रपुर Published by: गायत्री जोशी Updated Thu, 29 Oct 2026 04:52 PM IST
सार

रुद्रपुर में दोस्त की हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी विप्लव सरकार उर्फ रवि को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिरौती के लिए अपहरण के आरोप में उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

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Man sentenced to life imprisonment for murdering friend by crushing his head with a stone; also fined 12,000
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायालय मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने आरोपी विप्लव सरकार उर्फ रवि को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिरौती के लिए अपहरण के आरोप में अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला जून 2020 का है। सितारगंज के शक्तिफार्म क्षेत्र में ग्राम रुदपुर जेल कैंप नदी के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिला था। उसका चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचला गया था। बाद में मृतक की पहचान दिल्ली निवासी 23 वर्षीय सुशांत सरकार के रूप में हुई।

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जांच में सामने आया कि सुशांत अपने रिश्तेदार विप्लव के साथ हरिद्वार जाने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस ने दो जुलाई 2020 को विप्लव को गिरफ्तार किया था। मामले में बरामदगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे हत्या, साक्ष्य मिटाने और अपहरण का दोषी माना। हत्या में उम्रकैद, जबकि अन्य दोनों धाराओं में तीन-तीन साल का कठोर कारावास सुनाया गया। सभी सजाएं साथ चलेंगी।

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