अदालत का फैसला: दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या के दोषी को उम्रकैद, 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रपुर
Published by: गायत्री जोशी
Updated Thu, 29 Oct 2026 04:52 PM IST
सार
रुद्रपुर में दोस्त की हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी विप्लव सरकार उर्फ रवि को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिरौती के लिए अपहरण के आरोप में उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
विज्ञापन
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
- फोटो : ANI