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Champawat News: एलआईसी को देनी होगी बीमा की राशि

Tue, 20 Jun 2023 10:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Tue, 20 Jun 2023 10:32 PM IST
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LIC will have to pay the insurance amount
चंपावत। एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) को वादी को ब्याज सहित दावे की राशि देनी होगी। ये आदेश मंगलवार को जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया। वादी को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मानसिक वेदना और वाद खर्च की भी देशा होगा।
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चांदमारी लोहाघाट की मंजू गिरि के पति हरीश गिरी की 2009 में जलने से मौत हो गई थी। एलआईसी ने मौत को आत्महत्या मानते हुए तीनों बीमा पॉलिसी की राशि के दावे को खारिज कर दिया था। जिस पर जून 2014 में न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मंजू ने वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद फोरम ने मंजू के पति की तीनों पॉलिसी राशि ब्याज सहित कुल 4.50 लाख रुपये मृतका की पत्नी मंजू गिरि को देने का आदेश दिया। फोरम की अध्यक्ष कहकशा खान और दो अन्य सदस्य दीपा मुरारी और अशोक पांडेय ने वादी को 4.50 लाख बीमा राशि, 40 हजार मानसिक वेदना और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया। ये राशि तीन माह के भीतर देनी होगी। समय पर रुपये नहीं देने पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
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