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Champawat News: तेंदुए की खाल के तस्कर को तीन साल की सजा
Wed, 01 Nov 2023 09:53 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 01 Nov 2023 09:53 PM IST
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चंपावत। तेंदुए की खाल के साथ दबोचे गए एक व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
नौ अप्रैल 2017 को वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन टम्टा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने लोहाघाट क्षेत्र के रवि फर्त्याल की कार से तेंदुए की एक खाल पकड़ी थी। वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। आरोप पत्र दायर होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
सभी पक्षों के बयान, साक्ष्य और तमाम दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण बोहरा ने आरोपी को दोषी पाया। सीजेएम ने दोषी को तीन वर्ष की साधारण कारावास की सजा के अलावा 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 30 दिन का साधारण कारावास और भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने कहा कि इस फैसले के 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी।
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नौ अप्रैल 2017 को वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन टम्टा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने लोहाघाट क्षेत्र के रवि फर्त्याल की कार से तेंदुए की एक खाल पकड़ी थी। वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। आरोप पत्र दायर होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
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सभी पक्षों के बयान, साक्ष्य और तमाम दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण बोहरा ने आरोपी को दोषी पाया। सीजेएम ने दोषी को तीन वर्ष की साधारण कारावास की सजा के अलावा 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 30 दिन का साधारण कारावास और भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने कहा कि इस फैसले के 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी।
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