{"_id":"591f29454f1c1bdb30f233e9","slug":"lawsuit-against-the-contractor","type":"story","status":"publish","title_hn":"ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो लोहाघाट (चंपावत)।
Updated Fri, 19 May 2017 10:50 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
स्टेशन बाजार में बंद पड़े स्क्रबर खोलने के दौरान बीएसएनएल की अंडर ग्राउंड केबल कटने के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) खंड के ठेकेदार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीएसएनएल के उपमंडल अधिकारी की प्राथमिक के आधार पर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 427 के तहत मामला किया है।
स्टेशन बाजार में ओली भवन के सामने सड़क के नीचे स्क्रबर बंद होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहने से लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। लोगों की परेशानियों को देखते हुए एनएच की ओर से स्क्रबर खोलने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के बाद सोमवार की रात से ठेकेदार ने सड़क खुदान का काम शुरू किया था। इसी दौरान सड़क के नीचे दबी बीएसएनएल की केबल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे स्टेशन बाजार व आसपास के क्षेत्र में बीएसएनएल की ब्राडबैंड सेवा पूरी तरह ठप हो गई। बीएसएनएल ने शुक्रवार को कुछ कनेक्शन तो जोड़ दिए हैं। लेकिन ब्राडबैंड सेवा पूरी तरह अभी भी सुचारु नहीं हो पाई है। इस मामले में बीएसएनएल के उपमंडल अधिकारी मनीष पंत ने थाने में एनएच के ठेकेदार के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष मीनाक्षी नौटियाल ने बताया कि ठेकेदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन