{"_id":"58e284334f1c1bc06e5b513d","slug":"investigation-orders-for-accident-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत।
Updated Mon, 03 Apr 2017 10:49 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
डीएम डॉ. अहमद इकबाल ने 16 मार्च को तहसीदार के वाहन यूके 03-4222 की दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा को जांच अधिकारी नामित किया है। एसडीएम सदर ने बताया कि दुर्घटना के संबंध में कोई भी व्यक्ति, विभाग अपने साक्ष्य, बयान और अभिलेख देना चाहता हो तो 14 अप्रैल तक प्रत्येक कार्यदिवस को सुबह 10 बजे से चार बजे तक उप जिलाधिकारी कार्यालय चंपावत में आकर दे सकता है। ब्यूरो