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Champawat News: ज्ञानखेड़ा में अवैध उप खनिज भंडार मिला, 7.35 लाख जुर्माना लगाया
Thu, 01 Jan 2026 10:50 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Thu, 01 Jan 2026 10:50 PM IST
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एसडीएम और जिला खान अधिकारी को औचक निरीक्षण में अनियमितता मिली
संवाद न्यूज एजेंसी
टनकपुर (चंपावत)। क्षेत्र के ग्राम ज्ञानखेड़ा में निरीक्षण के दौरान राजस्व और भूतत्व और खनिकर्म विभाग की टीम को तीन उप खनिज रिटेल भंडार स्थलों पर अवैध उपखनिज का भंडार मिला। टीम ने संचालकों पर 7.35 लाख रुपये अर्थदंड लगाया।
जिला खान अधिकारी चित्रा जोशी ने बताया कि ग्राम ज्ञानखेड़ा में स्वीकृत तीन उपखनिज रिटेल भंडारण स्थलों का एसडीएम आकाश जोशी ने टीम के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए शर्तों के अधीन स्वीकृत तीनों उपखनिज रिटेल भंडार स्थलों पर अनुज्ञा की शर्तों का पालन होता नहीं मिला। न तो वहां चहारदीवारी और कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया गया था और ना ही धर्मकांटा लगा मिला।
स्थलीय निरीक्षण और पैमाइश के दौरान प्रथम भंडारण स्थल पर लगभग नौ टन उपखनिज पाया गया जबकि विभागीय आईडी में 174.23 टन उपखनिज अंकित है। दूसरे स्थल पर 3713.4 टन उपखनिज मिला जबकि विभागीय आईडी में 3974.8 टन अंकित है। इसी तरह तीसरे स्थल पर 6537.6 टन उपखनिज पाया जबकि विभागीय आईडी में 3364.55 टन उपखनिज अंकित है। प्रथम और द्वितीय स्थलों से उपखनिज का अवैध परिवहन और तृतीय स्थल पर अवैध उपखनिज भंडारण किया जाना पाया गया।
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उत्तराखंड खनिज नियमावली, 2024 के अंतर्गत 32,964 रुपये, 69,561 रुपये और 6,33,024 रुपये समेत कुल 7,35,549 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया। साथ ही सभी मानकों को पूरा कर 15 दिन के भीतर फोटो समेत कार्यालय भूतत्व और खनिकर्म विभाग चंपावत को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
टनकपुर (चंपावत)। क्षेत्र के ग्राम ज्ञानखेड़ा में निरीक्षण के दौरान राजस्व और भूतत्व और खनिकर्म विभाग की टीम को तीन उप खनिज रिटेल भंडार स्थलों पर अवैध उपखनिज का भंडार मिला। टीम ने संचालकों पर 7.35 लाख रुपये अर्थदंड लगाया।
जिला खान अधिकारी चित्रा जोशी ने बताया कि ग्राम ज्ञानखेड़ा में स्वीकृत तीन उपखनिज रिटेल भंडारण स्थलों का एसडीएम आकाश जोशी ने टीम के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए शर्तों के अधीन स्वीकृत तीनों उपखनिज रिटेल भंडार स्थलों पर अनुज्ञा की शर्तों का पालन होता नहीं मिला। न तो वहां चहारदीवारी और कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया गया था और ना ही धर्मकांटा लगा मिला।
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स्थलीय निरीक्षण और पैमाइश के दौरान प्रथम भंडारण स्थल पर लगभग नौ टन उपखनिज पाया गया जबकि विभागीय आईडी में 174.23 टन उपखनिज अंकित है। दूसरे स्थल पर 3713.4 टन उपखनिज मिला जबकि विभागीय आईडी में 3974.8 टन अंकित है। इसी तरह तीसरे स्थल पर 6537.6 टन उपखनिज पाया जबकि विभागीय आईडी में 3364.55 टन उपखनिज अंकित है। प्रथम और द्वितीय स्थलों से उपखनिज का अवैध परिवहन और तृतीय स्थल पर अवैध उपखनिज भंडारण किया जाना पाया गया।
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उत्तराखंड खनिज नियमावली, 2024 के अंतर्गत 32,964 रुपये, 69,561 रुपये और 6,33,024 रुपये समेत कुल 7,35,549 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया। साथ ही सभी मानकों को पूरा कर 15 दिन के भीतर फोटो समेत कार्यालय भूतत्व और खनिकर्म विभाग चंपावत को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।