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Champawat News: चरस तस्करी के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास
Mon, 19 May 2025 10:19 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Mon, 19 May 2025 10:19 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के पांच वर्ष पुराने मामले में दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। टनकपुर पुलिस ने अक्तूबर 2019 में ज्ञानखेड़ा पंचायत घर के पास चेकिंग के दौरान 50 वर्षीय हरि राम निवासी कल्याणपुर नौगावन, थाना पीलीभीत (यूपी) की कार से 500 ग्राम चरस बरामद की थी। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने छह साक्ष्य और 22 दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किया। संवाद
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के पांच वर्ष पुराने मामले में दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। टनकपुर पुलिस ने अक्तूबर 2019 में ज्ञानखेड़ा पंचायत घर के पास चेकिंग के दौरान 50 वर्षीय हरि राम निवासी कल्याणपुर नौगावन, थाना पीलीभीत (यूपी) की कार से 500 ग्राम चरस बरामद की थी। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने छह साक्ष्य और 22 दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किया। संवाद
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