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खनन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज, तफ्तीश शुरू
Updated Sat, 09 Dec 2017 11:13 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। उचौलीगोठ के 28 हेक्टेयर राजस्व क्षेत्र से खनन के मामले में धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने इस मामले में तहरीर मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
खटीमा क्षेत्र के झनकईया गांव निवासी हरीश बोहरा की पत्नी ममता बोहरा ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि वर्ष 2014 में उसने टनकपुर निवासी योगेंद्र सिंह ज्याल नामक व्यक्ति के नाम से उचौलीगोठ के 28 हेक्टेयर राजस्व क्षेत्र से खनिज निकासी के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम से ठेका लिया था। ठेके की शर्तों के अनुसार उन्होंने 1.23 करोड़ रुपये रायल्टी निगम को जमा करने के लिए निविदाता को दे दी थी, लेकिन आरोपी ने उक्त धनराशि निगम के खाते में जमा नहीं की है। वादी ममता ने मामले में योगेंद्र ज्याल के अलावा हल्द्वानी निवासी विशाल नेगी, चंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
खटीमा क्षेत्र के झनकईया गांव निवासी हरीश बोहरा की पत्नी ममता बोहरा ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि वर्ष 2014 में उसने टनकपुर निवासी योगेंद्र सिंह ज्याल नामक व्यक्ति के नाम से उचौलीगोठ के 28 हेक्टेयर राजस्व क्षेत्र से खनिज निकासी के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम से ठेका लिया था। ठेके की शर्तों के अनुसार उन्होंने 1.23 करोड़ रुपये रायल्टी निगम को जमा करने के लिए निविदाता को दे दी थी, लेकिन आरोपी ने उक्त धनराशि निगम के खाते में जमा नहीं की है। वादी ममता ने मामले में योगेंद्र ज्याल के अलावा हल्द्वानी निवासी विशाल नेगी, चंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
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