फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   अब महिला हेल्प लाइन करेगी मामले की काउंसलिंग

अब महिला हेल्प लाइन करेगी मामले की काउंसलिंग

Wed, 06 Jun 2018 11:36 PM IST
Updated Wed, 06 Jun 2018 11:36 PM IST
विज्ञापन
अब महिला हेल्प लाइन करेगी मामले की काउंसलिंग

विज्ञापन
चंपावत। जिला मुख्यालय में एक शिक्षिका के अपनी शिष्या के पति के साथ नाजायज संबंध बनाने के मामले में अब महिला हेल्प लाइन काउंसलिंग करेगी। इससे पूर्व शिक्षिका की शिष्या की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र गुंज्याल ने तीनों पक्षों को तलब कर प्रारंभिक काउंसलिंग की। जिसमें काफी मशक्कत के बाद शिष्या और शिक्षिका ने किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने का अनुरोध किया। एसपी के हस्तक्षेप के बाद तीनों ही पक्षों के बीच समझौता हो गया है।

बताते चलें कि जिला मुख्यालय के एक इंटर कालेज की विवाहित शिक्षिका और पिथौरागढ़ निवासी रोडवेज के संविदा बस परिचालक के बीच करीब सात साल के लंबे अर्से से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस के अनुसार शिक्षिका का पति अर्द्ध सैनिक बल में तैनात है। बस परिचालक का शिक्षिका के घर आना जाना लगा रहता था। इस बीच करीब तीन साल पूर्व संविदा बस परिचालक का विवाह चंपावत के ही एक गांव में हो गया। पुलिस के अनुसार बस परिचालक की पत्नी पूर्व में शिक्षिका की शिष्या रह चुकी थी, और उसे दोनों के आपसी संबंधों के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
विज्ञापन


विवाह होने के बाद भी बस परिचालक का शिक्षिका के साथ संबंध बनाने का सिलसिला जारी रहा। बताया जाता है कि बीते दो जून को शिष्या को अपने पति और शिक्षिका के बीच चल रहे नाजायज संबंधों की जानकारी हुई तो उसने तत्काल पुलिस से इसकी शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने तीनों पक्षों को तलब कर वास्तविकता का पता लगाया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार हाल फिलहाल मामले को काउंसलिंग और आपसी सुलह समझौते के आधार पर सुलझा लिया गया है। यदि इसके बाद भी किसी पक्ष की ओर से शिकायत की जाती है तो मामले में महिला हेल्प लाइन काउंसलिंग करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed