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Champawat News: बीमा कंपनी को देनी को चार लाख से अधिक का प्रतिकर

Fri, 02 Aug 2024 11:37 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Fri, 02 Aug 2024 11:37 PM IST
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Compensation of more than four lakhs to be given to the insurance company
चंपावत। जिला जज ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद में बीमा कंपनी को चार लाख से अधिक का प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने दो साल पुराने मोटर दुर्घटना मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड को क्षतिपूर्ति के लिए याची को नवंबर 2022 से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज के साथ भुगतान के निर्देश दिए हैं। प्रतिकर के उपरोक्त याचीगण अंकना गहतोड़ी, अंकुर गहतोड़ी, प्रियांशु गहतोड़ी जो बालिग हैं को एक-एक लाख और प्रतिकर की शेष राशि मय ब्याज मृतका की पुत्री पुष्पा देवी को देय होगी।
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वर्ष 2022 में स्वर्गीय प्रदीप गहतोड़ी कार यूके 03ए 7566 में अपने पिता स्वर्गीय बलदेव प्रसाद का श्राद्ध कम का अनुष्ठान करने लिए अपनी माता देवकी देवी (मृतका) पत्नी स्वर्गीय बलदेव गहतोड़ी और अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार गए थे। वापसी में लौटते समय गर्सलेक में कार खाई में गिर गई। हादसे में वाहन स्वामी प्रदीप, माता देवकी देवी और कार चालक बसंत बल्लभ की मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रदीप की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद याचीगण ने न्यायालय में क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के लिए प्रार्थना की थी।
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