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Champawat News: चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रशासन की सक्रियता से रुका बाल विवाह
Thu, 21 Aug 2025 10:41 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Thu, 21 Aug 2025 10:41 PM IST
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चंपावत। प्रशासन की सतर्कता और चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रिय भूमिका के चलते चंपावत ब्लॉक के एक गांव में बाल विवाह को रुकवा दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दोनों पक्षों को जागरूक भी किया।
जानकारी के अनुसार ब्लॉक के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी का विवाह दिल्ली निवासी 27 वर्षीय युवक के साथ तय किया गया था। इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर पहुंची तो टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोरी के घर पहुंची। टीम के सदस्यों ने परिवार को समझाया कि बाल विवाह न केवल सामाजिक बुराई है बल्कि दंडनीय अपराध भी है। इसके लिए दो वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड निर्धारित है।
टीम के समझाने पर दोनों परिवारों ने विवाह को टालने पर सहमति जताई और कहा कि 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही बेटी का विवाह किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों को भी बाल विवाह के दुष्परिणामों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, शिक्षा में रुकावट और सामाजिक शोषण के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से किसी भी ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देने की अपील की गई।
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जानकारी के अनुसार ब्लॉक के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी का विवाह दिल्ली निवासी 27 वर्षीय युवक के साथ तय किया गया था। इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर पहुंची तो टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोरी के घर पहुंची। टीम के सदस्यों ने परिवार को समझाया कि बाल विवाह न केवल सामाजिक बुराई है बल्कि दंडनीय अपराध भी है। इसके लिए दो वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड निर्धारित है।
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टीम के समझाने पर दोनों परिवारों ने विवाह को टालने पर सहमति जताई और कहा कि 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही बेटी का विवाह किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों को भी बाल विवाह के दुष्परिणामों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, शिक्षा में रुकावट और सामाजिक शोषण के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से किसी भी ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देने की अपील की गई।
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