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किशोरी से दुष्कर्म आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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पाटी ब्लॉक के एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी और उसकी चाची के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी किशोरी के साथ छह माह से दुष्कर्म कर रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। निर्भया प्रकोष्ठ के समक्ष शादी करने की बात कबूलने के बाद अपनी बात से मुकर गया।
17 वर्षीय किशोरी ने अंकित महरा पर उसके साथ छह माह से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी किसी को इस मामले की जानकारी देने पर उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देता था। किशोरी के गर्भवती होने का पता चलने पर परिजन सकते में आ गए। शुक्रवार को पीड़िता के परिजनों ने निर्भया प्रकोष्ठ में आपबीती सुनाई।
परिजनों का आरोप है कि पहले आरोपी पीड़िता से विवाह करने को राजी हो गया था लेकिन बाद में वह अपनी बात से मुकर गया। उल्टा आरोपी डीएनए और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लाने की बात कहने लगा।
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थानाध्यक्ष योगेश दत्त का कहना है कि शनिवार को पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अंकित महरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और 5/6,16/17 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि उसकी चाची आनंदी देवी के खिलाफ धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच लोहाघाट की दरोगा बबीता कर रहीं हैं।
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17 वर्षीय किशोरी ने अंकित महरा पर उसके साथ छह माह से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी किसी को इस मामले की जानकारी देने पर उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देता था। किशोरी के गर्भवती होने का पता चलने पर परिजन सकते में आ गए। शुक्रवार को पीड़िता के परिजनों ने निर्भया प्रकोष्ठ में आपबीती सुनाई।
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परिजनों का आरोप है कि पहले आरोपी पीड़िता से विवाह करने को राजी हो गया था लेकिन बाद में वह अपनी बात से मुकर गया। उल्टा आरोपी डीएनए और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लाने की बात कहने लगा।
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थानाध्यक्ष योगेश दत्त का कहना है कि शनिवार को पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अंकित महरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और 5/6,16/17 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि उसकी चाची आनंदी देवी के खिलाफ धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच लोहाघाट की दरोगा बबीता कर रहीं हैं।