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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Case filed

चंपावत जिले में तीन तलाक का पहला मुकदमा दर्ज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2019 10:33 PM IST
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एक अगस्त को पारित तीन तलाक कानून के बाद चंपावत जिले में तीन तलाक का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। कोलीढेेक ग्राम पंचायत की मुस्लिम महिला ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में पति समेत 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच एसआई हेमंत कठैत को सौंपी है।
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थानाध्यक्ष मनीष खत्री ने बताया कि लोहाघाट केकोलीढेक गांव निवासी मुस्लिम महिला ने बृहस्पतिवार को पति मजहर खान पुत्र अजहर खान निवासी राजीव नगर वार्ड नंबर 11 खटीमा थाना झनकइयां और उसके परिजन समीम खान, राजा खान, आदिल खान, सोनम खान, नुसरत खान, सरताज खान, आमिर सकलैनी, नसीम खान और संदीप के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर आए दिन मारपीट, गाली-गलौज करने के साथ ही दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाया है।
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चंपावत में तीन तलाक का मामला
आरोप : दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे ससुराली
लोहाघाट। कोलीढेक गांव निवासी तीन तलाक की पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह 25 फरवरी 2017 को खटीमा निवासी मजहर खान के साथ हुआ था। उस दौरान उसके परिजनों ने दहेज में काफी गहने, बाइक आदि दिया था।
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विवाह के बाद ससुराल वाले समय-समय पर दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने लगे। इसी साल 27 मई को मजहर और उसके परिजनों ने उससे अल्टो कार और दो लाख की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसने पति पर उसे तीन तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
एसओ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 504, 376, 511, 3/4 दहेज अधिनियन व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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