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बैलेट के रंग का नहीं बना सकते डमी बैलेट
ब्यूरो् /अमर उजाला, चंपावत।
Updated Tue, 13 Nov 2018 10:45 PM IST
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चंपावत में नगर निकाय चुनाव के बैलेट मतपत्रों का मिलान करते अधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला
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नगर निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों की ओर से निर्वाचन आयोग की ओर से तय मतपत्रों के रंगों का प्रयोग डमी मतपत्रों के रूप में नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडेय ने बताया कि निकाय चुनाव के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए छपने वाले डमी बैलेट पेपर को आयोग की ओर से निर्धारित रंग और साइज में नहीं छपवाएंगे।
उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से नगर पालिका और नगर पंचायतों के सभासदों के लिए सफेद रंग के मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हरे रंग का मतपत्र और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र का निर्धारण किया गया है। जिसे प्रत्याशी अपने डमी बैलेट पेपर में प्रयोग में नहीं लाएंगे।
उन्होंने आदर्श आचार संहिता के नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों सहित जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी इसमें पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतदान एवं मतगणना तिथि को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रखने तथा एनएच के अभियंताओं को सड़क खुली रखने के निर्देश दिए हैं। कोषागार कार्यालय में मतपत्र वितरण को देखते हुए उन्होंने सभी आरओ, एआरओ को मतपत्रों का गहनता से मिलाने करने तथा परियोजना निदेशक, वरिष्ठ कोषाधिकारी को मतपत्रों का मिलान अपने सामने कराने को कहा है। इस अवसर पर एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा, आरसी गौतम, परियोजना निदेशक एचजी भट्ट, वरिष्ठ कोषाधिकारी हेमेंद्र प्रकाश गंगवार, खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट, जिला पंचायतराज अधिकारी सुरेश बैनी आदि मौजूद रहे।
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16 नवंबर की शाम 5 बजे बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार
चंपावत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग के निर्देशों को देखते हुए नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को 16 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों को जुलूसों, सार्वजनिक सभाओं, नुक्कड़ नाटकों आदि की वीडियोग्राफी करने और उसे संबंधित आरओ के साथ-साथ निर्वाचन व्यय लेखा प्रभारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से नगर पालिका और नगर पंचायतों के सभासदों के लिए सफेद रंग के मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हरे रंग का मतपत्र और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र का निर्धारण किया गया है। जिसे प्रत्याशी अपने डमी बैलेट पेपर में प्रयोग में नहीं लाएंगे।
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उन्होंने आदर्श आचार संहिता के नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों सहित जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी इसमें पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतदान एवं मतगणना तिथि को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रखने तथा एनएच के अभियंताओं को सड़क खुली रखने के निर्देश दिए हैं। कोषागार कार्यालय में मतपत्र वितरण को देखते हुए उन्होंने सभी आरओ, एआरओ को मतपत्रों का गहनता से मिलाने करने तथा परियोजना निदेशक, वरिष्ठ कोषाधिकारी को मतपत्रों का मिलान अपने सामने कराने को कहा है। इस अवसर पर एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा, आरसी गौतम, परियोजना निदेशक एचजी भट्ट, वरिष्ठ कोषाधिकारी हेमेंद्र प्रकाश गंगवार, खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट, जिला पंचायतराज अधिकारी सुरेश बैनी आदि मौजूद रहे।
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16 नवंबर की शाम 5 बजे बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार
चंपावत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग के निर्देशों को देखते हुए नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को 16 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों को जुलूसों, सार्वजनिक सभाओं, नुक्कड़ नाटकों आदि की वीडियोग्राफी करने और उसे संबंधित आरओ के साथ-साथ निर्वाचन व्यय लेखा प्रभारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।