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Champawat News: बहू को पीटने के चारों आरोपी दोषमुक्त
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चंपावत। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के आधार पर अदालत ने पाटी में बहू को पीटने के चार आरोपियों सास, ससुर, पति और देवर को दोषमुक्त किया है।
पाटी की न्यू कॉलोनी के घर में 11 मार्च को महिला की पिटाई, अभद्रता कर जान से मारने की धमकी का आरोप पति, सास-ससुर और देवर पर लगा था। तहरीर पर पाटी थाने में आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 498 ए के तहत चारों आरोपियों ससुर मनमोहन सिंह, सास आशा देवी, पति वीरेंद्र सिंह और देवर चतुर सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन जहां आरा अंसारी ने संदेह का लाभ देकर आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। अधिवक्ता पूजा अधिकारी ने आरोपियों की पैरवी की। संवाद
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पाटी की न्यू कॉलोनी के घर में 11 मार्च को महिला की पिटाई, अभद्रता कर जान से मारने की धमकी का आरोप पति, सास-ससुर और देवर पर लगा था। तहरीर पर पाटी थाने में आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 498 ए के तहत चारों आरोपियों ससुर मनमोहन सिंह, सास आशा देवी, पति वीरेंद्र सिंह और देवर चतुर सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन जहां आरा अंसारी ने संदेह का लाभ देकर आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। अधिवक्ता पूजा अधिकारी ने आरोपियों की पैरवी की। संवाद
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