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अधिवक्ता ने दर्ज कराया धोखाधड़ी और ठगी का मामला

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jan 2021 11:15 PM IST
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Advocate filed a case of fraud
चंपावत। जिला मुख्यालय के एक अधिवक्ता ने मारुति कंपनी के डीलर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
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अधिवक्ता यतीश जोशी ने एसपी लोकेश्वर सिंह को पत्र सौंपा। बताया कि उन्होंने चंपावत स्थित आकांक्षा मारुति शोरूम से दिसंबर में मारुति बलेनो कार ली थी। इसमें उन्हें बताया गया था कि टीआरसी के लिए 35 सौ रुपये देने होंगे। पैसे जमा कराने के बाद गाड़ी भी दे दी गई, लेकिन जब आरसी मांगी तो मारुति शोरूम के मैनेजर डीपी पांडेय ने बताया कि आरसी बन गयी है लेकिन वह आपको कुछ दिन बाद मिलेगी। इसी बीच 24 दिसंबर 20 को बलेनो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब कंपनी की ओर से 24 दिसंबर को एआरटीओ रुद्रपुर से रिलीज आरसी उपलब्ध कराई गई जबकि आरसी बनने के हफ्तेभर बाद ही दुर्घटना का क्लेम मिल पाता है।

कंपनी की धोखाधड़ी के खिलाफ अधिवक्ता ने एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कोतवाल धीरेंद्र कुमार ने बताया कि आकांक्षा मारुति रूम के मालिक और मैनेजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 417 और 418 के तहत मामला दर्ज किया गया है। (संवाद)
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