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चरस तस्करी के आरोपी को 14 साल सश्रम कारावास-कोर्डिनेशन
Updated Fri, 23 Feb 2018 12:13 AM IST
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चंपावत। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने चरस तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
30 अक्तूबर 2015 को बनबसा थाना पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान नेपाल की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो (डीएल09-सीजी 9149) की तलाशी ली तो कार में रखी 25 किलो चरस बरामद हुई। इस पर बनबसा पुलिस ने कार सवार राजेश शर्मा निवासी फौजी की टाल, विकासनगर थाना सुभाष नगर जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18/20/60 के तहत मामला पंजीकृत किया। कार सीज कर दी गई।
मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
विशेष सत्र न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अध्ययन करने एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों और प्रमाणों के आधार पर आरोपी राजेश शर्मा को 14 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी की ओर से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल माना जाएगा। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार खर्कवाल ने पैरवी की।
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30 अक्तूबर 2015 को बनबसा थाना पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान नेपाल की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो (डीएल09-सीजी 9149) की तलाशी ली तो कार में रखी 25 किलो चरस बरामद हुई। इस पर बनबसा पुलिस ने कार सवार राजेश शर्मा निवासी फौजी की टाल, विकासनगर थाना सुभाष नगर जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18/20/60 के तहत मामला पंजीकृत किया। कार सीज कर दी गई।
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मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
विशेष सत्र न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अध्ययन करने एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों और प्रमाणों के आधार पर आरोपी राजेश शर्मा को 14 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी की ओर से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल माना जाएगा। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार खर्कवाल ने पैरवी की।
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