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पुलिस अधिकारियों को दी संशोधित अधिनियम की जानकारी
Updated Thu, 22 Nov 2018 11:51 PM IST
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चंपावत। जिले के पुलिस अधिकारियों को अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट में हालिया संशोधनों के बारे में जानकारियां दी गई। एसपी धीरेंद्र गुंज्याल की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में जिले के शासकीय अधिवक्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को एक्ट में हुए संशोधनों के बारे में बताया।
नामिक अधिवक्ता आलोक पांडेय और विद्याधर जोशी ने जिले के सभी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष और उपनिरीक्षकों को अधिनियम में संशोधित धाराओं, नियमों के बारे में बताया। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने थाना क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटलों आदि में सीसीटीवी लगाने को कहा। ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों, नशे की हालत में वाहन चलाने, दोपहिया वाहनों पर डबल हेलमेट का प्रयोग नहीं करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत भांग इत्यादि की तस्करी करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में भूपेंद्र सिंह बृजवाल, सलाउद्दीन खान, धीरेंद्र सिंह, विनोद यादव, मनीष खत्री, अनुराग सिंह आदि थे।
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नामिक अधिवक्ता आलोक पांडेय और विद्याधर जोशी ने जिले के सभी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष और उपनिरीक्षकों को अधिनियम में संशोधित धाराओं, नियमों के बारे में बताया। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने थाना क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटलों आदि में सीसीटीवी लगाने को कहा। ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों, नशे की हालत में वाहन चलाने, दोपहिया वाहनों पर डबल हेलमेट का प्रयोग नहीं करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत भांग इत्यादि की तस्करी करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में भूपेंद्र सिंह बृजवाल, सलाउद्दीन खान, धीरेंद्र सिंह, विनोद यादव, मनीष खत्री, अनुराग सिंह आदि थे।
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