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परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में रहेगी धारा-144
Updated Wed, 28 Feb 2018 11:12 PM IST
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चंपावत। जिले में पांच से 24 मार्च तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा एडवायजरी जारी की गई है।
एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में किसी व्यक्ति, अराजक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना को देखते हुए चंपावत, लोहाघाट तथा टनकपुर में परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों में 100 मीटर की परिधि पर धारा-144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में 100 मीटर की परिधि में व्यक्तियों के समूह एकत्रित नहीं होंगे, परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े एवं वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में किसी व्यक्ति, अराजक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना को देखते हुए चंपावत, लोहाघाट तथा टनकपुर में परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों में 100 मीटर की परिधि पर धारा-144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में 100 मीटर की परिधि में व्यक्तियों के समूह एकत्रित नहीं होंगे, परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े एवं वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।