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बगैर हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल
Updated Thu, 06 Dec 2018 10:28 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। दोपहिया वाहन सवार को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दो से अधिक सवारी और नाबालिग चालक होने पर भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन कर पेट्रोल देने पर पंप स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एसपी धीरेंद्र सिंह गुंज्याल ने पेट्रोल पंप स्वामियों को यह आदेश जारी किए हैं।
सड़क हादसों और हादसों में मौत के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हालांकि पुलिस ने यातायात व्यवस्था पर सख्ती से नकेल कसना शुरू किया है, बावजूद इसके कई दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट गाड़ी दौड़ाकर नियम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
इस पर पुलिस ने जिले के पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी कर बगैर हेलमेट पहने चालकों को किसी दशा में पेट्रोल नहीं देने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं दोपहिया वाहन में पीछे बैठे व्यक्ति के भी हेलमेट नहीं पहने होने, दो से अधिक सवारी बैठी होने और नाबालिग चालकों को भी पेट्रोल देने पर रोक लगाई है। आदेश में पंप स्वामियों को भी आगाह किया गया है कि नियम का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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सड़क हादसों और हादसों में मौत के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हालांकि पुलिस ने यातायात व्यवस्था पर सख्ती से नकेल कसना शुरू किया है, बावजूद इसके कई दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट गाड़ी दौड़ाकर नियम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
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इस पर पुलिस ने जिले के पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी कर बगैर हेलमेट पहने चालकों को किसी दशा में पेट्रोल नहीं देने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं दोपहिया वाहन में पीछे बैठे व्यक्ति के भी हेलमेट नहीं पहने होने, दो से अधिक सवारी बैठी होने और नाबालिग चालकों को भी पेट्रोल देने पर रोक लगाई है। आदेश में पंप स्वामियों को भी आगाह किया गया है कि नियम का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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