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भांग की खेती की तो खैर नहीं
Updated Mon, 26 Jun 2017 11:47 PM IST
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किसान अब भांग की खेती नहीं कर सकेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भांग, अफीम और गांजे की खेती पर अंकुश लगाया जाएगा। कलक्ट्रेट में हुई बैठक में जिलाधिकारी डॉ. अहमद इकबाल ने ये आदेश दिए। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को भांग आदि की खेती करने वालों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व उप निरीक्षकों को भांग की खेती पर फौरन प्रतिबंध लगाने को कहा। इसके लिए जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
डीएम ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भांग, अफीम और गांजे की खेती करना कानून अपराध है। नारकोटिक्स सेंटर ब्यूरो देहरादून से आए धर्मवीर सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अफीम, गांजा और भांग की खेती या व्यापार नहीं कर सकता है। इसका उल्लंघन करने पर 20 साल तक की सजा तक हो सकती है। अधिकारियों और कर्मचारियों को गैर कानूनी खेती करने की जानकारी पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। नारकोक्टिस विभाग के अधिकारियों से पुलिस व राजस्व विभाग के अलावा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला करने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु, एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, तहसीलदार नीतू चावला आदि मौजूद थे।
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डीएम ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भांग, अफीम और गांजे की खेती करना कानून अपराध है। नारकोटिक्स सेंटर ब्यूरो देहरादून से आए धर्मवीर सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अफीम, गांजा और भांग की खेती या व्यापार नहीं कर सकता है। इसका उल्लंघन करने पर 20 साल तक की सजा तक हो सकती है। अधिकारियों और कर्मचारियों को गैर कानूनी खेती करने की जानकारी पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। नारकोक्टिस विभाग के अधिकारियों से पुलिस व राजस्व विभाग के अलावा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला करने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु, एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, तहसीलदार नीतू चावला आदि मौजूद थे।
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