फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Zilla Panchayat in check bounce

चैक बाउंस मामले में चमोली जिला पंचायत उपाध्यक्ष को छह माह की सजा

Fri, 26 Aug 2022 08:39 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 08:39 PM IST
विज्ञापन
Zilla Panchayat in check bounce
न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ विशाल वशिष्ठ की अदालत ने चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में चमोली के जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख 50 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। रावत सड़क के ठेकेदार भी हैं।
विज्ञापन

वर्ष 2018-19 में लक्ष्मण सिंह रावत ने सलूड़ और बौंला मोटर मार्ग की मरम्मत का काम कराया था। इसके लिए उन्होंने विष्णुगाड स्टोन क्रशर हेलंग के मालिक धर्म सिंह भंडारी से कंकरीट, रेत और डस्ट के साथ ही पोकलैन मशीन किराए पर ली थी। इसके भुगतान के लिए लक्ष्मण सिंह ने धर्म सिंह को 19 लाख 50 हजार रुपये और आठ लाख रुपये के दो चेक दिए थे। धर्म सिंह ने चेक बैंक में प्रस्तुत किए तो लक्ष्मण सिंह के खाते में रुपये न होने के कारण यह बाउंस हो गए।
विज्ञापन

इसके बाद धर्म सिंह ने मामले में जिला न्यायालय के अधिवक्ता कुलदीप सिंह नेगी और दिलवर सिंह फरस्वाण के माध्यम से लक्ष्मण सिंह रावत को धनराशि के भुगतान के लिए नोटिस भेजा। लंबे समय बाद भी लक्ष्मण सिंह ने न तो पैसे दिए और न नोटिस का जवाब। इस पर 26 फरवरी 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ की अदालत में मामला दर्ज किया गया। शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ विशाल वशिष्ठ की अदालत ने ठेकेदार/जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत को दोनों चेक के बाउंस होने के मामले में दोषी मानते हुए छह-छह माह के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed