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Chamoli News: चेक बाउंस में आठ माह के साधारण कारावास की सजा
Mon, 20 Jul 2026 06:47 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Mon, 20 Jul 2026 06:47 PM IST
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अदालत से
न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी-
गोपेश्वर। चेक बाउंस के मामले में सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर की अदालत ने आरोपी को आठ माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामला अप्रैल 2025 का है। गोपेश्वर के विशाल बर्त्वाल ने अदालत में शिकायत दी थी कि आरोपी ने उधार लिए गए 10 लाख रुपये लौटाने के लिए 30 अप्रैल 2025 का चेक दिया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद उन्हें विधिक नोटिस भेजे गए लेकिन भुगतान नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर अपने होने की बात स्वीकार की लेकिन लेनदेन से इन्कार किया। न्यायालय ने पाया कि आरोपी के अलग-अलग बयानों में विरोधाभास था और उसने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अदालत ने आरोपी धन सिंह रावत निवासी मंदिर मार्ग, गोपेश्वर, जिला चमोली को दोषी ठहराते हुए आठ माह के साधारण कारावास सजा सुनाई। साथ ही 10 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी-
गोपेश्वर। चेक बाउंस के मामले में सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर की अदालत ने आरोपी को आठ माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामला अप्रैल 2025 का है। गोपेश्वर के विशाल बर्त्वाल ने अदालत में शिकायत दी थी कि आरोपी ने उधार लिए गए 10 लाख रुपये लौटाने के लिए 30 अप्रैल 2025 का चेक दिया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद उन्हें विधिक नोटिस भेजे गए लेकिन भुगतान नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर अपने होने की बात स्वीकार की लेकिन लेनदेन से इन्कार किया। न्यायालय ने पाया कि आरोपी के अलग-अलग बयानों में विरोधाभास था और उसने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अदालत ने आरोपी धन सिंह रावत निवासी मंदिर मार्ग, गोपेश्वर, जिला चमोली को दोषी ठहराते हुए आठ माह के साधारण कारावास सजा सुनाई। साथ ही 10 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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