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Chamoli News: लंगासू में शराब की दुकान के 100 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन पर लगाई रोक
Sat, 02 Sep 2023 06:08 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Sat, 02 Sep 2023 06:08 PM IST
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दुकान में तोड़फोड़ और प्रदर्शन करने वाले 19 लोगों को भेजा नोटिस
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 15 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। बदरीनाथ हाईवे पर लंगासू में अंग्रेजी शराब की दुकान की 100 मीटर की परिधि में धरना-प्रदर्शन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ करने और प्रदर्शन करने वाले 19 लोगों को नोटिस जारी किया है। उन्हें जिला कोर्ट ने 15 सितंबर तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
चमोली जिले के लंगासू में अंग्रेजी शराब की दुकान का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। 23 अगस्त को दुकान खुलने पर महिलाओं और पुरुषों ने दुकान में घुसकर शराब की बोतलें फोड़ दी थीं और दुकान के बाहर धरना दिया था। तब से यहां लगातार लोग धरना दे रहे हैं। दुकान स्वामी हीरा सिंह ने मामले को लेकर 31 अगस्त को सीनियर सिविल जज/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत में वाद दायर किया था। दुकान स्वामी ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने दुकान में तोड़फोड़ कर करीब साढ़े तीन से चार लाख तक का नुकसान किया। लोगों के विरोध के कारण उन्हें हर दिन 70 हजार का नुकसान हो रहा है। कहा था कि उन्हें दुकान का राजस्व 21 लाख रुपये जमा करना है और 10 लाख रुपये जमा भी कर दिए हैं। दुकान स्वामी के अधिवक्ता एमएस सजवाण ने बताया कि सीनियर सिविल जज सचिन कुमार की अदालत ने प्रदर्शनकारियों को दुकान के संचालन में कोई हस्तक्षेप न करने, दुकान के 100 मीटर की परिधि में कोई धरना-प्रदर्शन न करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रकाश चंद्र सहित अन्य 19 लोगों को नोटिस जारी करते हुए 15 सितंबर तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। को
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 15 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। बदरीनाथ हाईवे पर लंगासू में अंग्रेजी शराब की दुकान की 100 मीटर की परिधि में धरना-प्रदर्शन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ करने और प्रदर्शन करने वाले 19 लोगों को नोटिस जारी किया है। उन्हें जिला कोर्ट ने 15 सितंबर तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
चमोली जिले के लंगासू में अंग्रेजी शराब की दुकान का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। 23 अगस्त को दुकान खुलने पर महिलाओं और पुरुषों ने दुकान में घुसकर शराब की बोतलें फोड़ दी थीं और दुकान के बाहर धरना दिया था। तब से यहां लगातार लोग धरना दे रहे हैं। दुकान स्वामी हीरा सिंह ने मामले को लेकर 31 अगस्त को सीनियर सिविल जज/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत में वाद दायर किया था। दुकान स्वामी ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने दुकान में तोड़फोड़ कर करीब साढ़े तीन से चार लाख तक का नुकसान किया। लोगों के विरोध के कारण उन्हें हर दिन 70 हजार का नुकसान हो रहा है। कहा था कि उन्हें दुकान का राजस्व 21 लाख रुपये जमा करना है और 10 लाख रुपये जमा भी कर दिए हैं। दुकान स्वामी के अधिवक्ता एमएस सजवाण ने बताया कि सीनियर सिविल जज सचिन कुमार की अदालत ने प्रदर्शनकारियों को दुकान के संचालन में कोई हस्तक्षेप न करने, दुकान के 100 मीटर की परिधि में कोई धरना-प्रदर्शन न करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रकाश चंद्र सहित अन्य 19 लोगों को नोटिस जारी करते हुए 15 सितंबर तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। को
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