फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   District and Sessions Judge rejected the appeal of the convicted driver

Chamoli News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्ध चालक की अपील खारिज की

Tue, 17 Sep 2024 07:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 17 Sep 2024 07:18 PM IST
विज्ञापन
District and Sessions Judge rejected the appeal of the convicted driver
गोपेश्वर। वाहन की टक्कर से हुई मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को सही पाते हुए अभियुक्त की सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

मामला 15 सितंबर 2020 का है। नितेश शर्मा ने कोतवाली ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) में तहरीर दी थी कि उसका भाई दीपचंद्र शर्मा अपने मित्र संतोष के साथ तपोवन के पास सड़क किनारे खड़ा था। तभी मलारी से ज्योतिर्मठ की तरफ आ रहे पिकअप वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी और दीपचंद्र की मौत हो गई। मामले में वाहन चालक करण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योतिर्मठ ने 30 नवंबर 2021 को करण सिंह को दो साल की सजा सुनाई और अर्थदंड लगाया। तब से वह जमानत पर था। अभियुक्त करण सिंह ने इस फैसले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत में चुनौती दी। अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को सही पाते हुए अपील की याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed