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हमले के आरोपी को एक साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, थराली।
Updated Wed, 23 Dec 2015 07:34 PM IST
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धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजीव कुमार की अदालत ने एक साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
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सहायक अभियोजन अधिकारी विंदेश्वरी प्रसाद टम्टा ने बताया कि मामला राजस्व पुलिस क्षेत्र देवाल के अंतर्गत बमोटिया बेराधार गांव का है।
9 अप्रैल 2014 को गांव के मोहन राम और लक्ष्मी राम उर्फ लक्ष्मण राम प्राथमिक स्कूल बमोटिया के पास निर्माण कार्य कर रहे थे।
दोनो में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर लक्ष्मी राम उर्फ लक्ष्मण राम ने कुल्हाड़ी से मोहन राम पर हमला कर दिया था। घटना में घायल मोहन राम की पत्नी ममता देवी ने 11 अप्रैल 2014 को राजस्व पुलिस में मामला दर्ज कराया था।
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