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Bageshwar News: हादसे के समय किया था नशा, नहीं मिलेगा बीमा का लाभ

Tue, 09 May 2023 10:30 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Tue, 09 May 2023 10:30 PM IST
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Was intoxicated at the time of the accident, will not get the benefit of insurance
बागेश्वर। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा राशि दिलाने के लिए दाखिल की गई शिकायत को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खारिज कर दिया है। बीमा कंपनी के प्रस्तुत दस्तावेज में हादसे के समय चालक का शराब के नशे में होना पाया गया। बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन होने से वाहन मालिक को बीमे की राशि से वंचित रहना पड़ा।
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शिकायतकर्ता सुबोध लाल साह पुत्र गिरधारी लाल साह के अनुसार उनका टिप्पर वाहन (यूके 02 सीए 0354) 31 दिसंबर 2014 को असंतुलित होकर डाकखाने के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे के समय वाहन का बीमा वैध था। वाहन स्वामी ने उसी दिन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और एक जनवरी 2015 को बीमा कंपनी को सूचना दी। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने वाहन में हुए नुकसान को 2,48,383 रुपये आंका। कंपनी ने वाहन की मरम्मत के लिए उसे हल्द्वानी भिजवाया।
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वाहन ठीक होने के बाद शिकायतकर्ता ने सभी बिल और अन्य दस्तावेज बीमा राशि हासिल करने के लिए कंपनी के कार्यालय में जमा करवा दिए। लंबे समय तक कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वाहन स्वामी ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी भेजा। इस बार भी जवाब नहीं मिलने पर आयोग में शिकायत प्रस्तुत की। बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने पक्ष रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से बीमा राशि का दावा प्राप्त होने के बाद अन्वेषक चंद्र पाल सिंह तोमर ने दावे की जांच की। जांच मेंं पता चला कि हादसे के समय चालक शराब के नशे में था। चिकित्सक की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया था।
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