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बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है: त्रिचा

Wed, 01 May 2019 11:31 PM IST
बृजमोहन बृजमोहन  बागेश्वर।
 बागेश्वर। Published by: बृजमोहन बृजमोहन Updated Wed, 01 May 2019 11:31 PM IST
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Wage to children is a legal offense: Tricha
विधिक साक्षरता शिविर में पालिकाध्यक्ष सुरेश खेतवाल व न्यायिक अधिकारी रावत। - फोटो : AMAR UJALA
 मजदूर दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नगर पालिका में आयोजित शिविर में मजदूरों को कानूनी जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राधिकरण की सचिव न्यायिक अधिकारी त्रिचा रावत ने कहा कि छह से 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य कराना कानूनन अपराध है। 
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उन्होंने कहा कि  बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने मजदूरों से भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। कहा कि सरकारें मजदूरों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। जिनका लाभ उठाने की आवश्यकता है। कानून में भी मजदूरों के हित सुरक्षित हैं।नगर पालिकाध्यक्ष सुरेश खेतवाल कहा कि मजदूरों के हितों के लिए कई योजनाएं हैं लेकिन जागरूकता के अभाव में वह लाभ नहीं ले पाते हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुरेश चंद्र ने श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी। संचालन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद भंडारी ने किया। इस मौके पर ईओ राजदेव जायसी, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे। 
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