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Bageshwar News: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को दो साल की कैद
Thu, 28 Sep 2023 12:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Thu, 28 Sep 2023 12:34 AM IST
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बागेश्वर। लापरवाही से वाहन चलाने और टक्कर मारकर बाइक सवार की मौत मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज बागेश्वर पुनीत कुमार की अदालत ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जीवन सिंह पुत्र कुंदन सिंह राणा निवासी बालीघाट बागेश्वर ने 31 दिसंबर 2021 को बागेश्वर कोतवाली में प्रमोद जनोटी उर्फ पम्मी निवासी जनौटी पालड़ी के खिलाफ तहरीर दी थी। उनका कहना था कि 25 दिसंबर 2021 को उनका भाई ललित सिंह राणा बाइक से पालड़ीछीना जा रहा था। सुबह करीब 8:30 बजे गोला बैंड पर ट्रक ने भाई को टक्कर मार दी। 26 दिसंबर को हल्द्वानी के निजी अस्पताल में उसने घायल ने दम तोड़ दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 14 गवाह पेश किए गए। अभियोजन की ओर से पैरवी अधिवक्ता नंदकिशोर भट्ट ने की।
छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी दोषमुक्त
भिकियासैंण। न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने छेड़छाड़ और मारपीट के दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
आरोपियों के अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने बताया कि तहसील स्याल्दे के एक गांव निवासी महिला ने 10 जनवरी 2018 को अपने साथ छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए ख्याल सिंह और हेमा देवी के खिलाफ तहरीर दी थी।
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तब राजस्व पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 354, 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोन पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर बुधवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार जीवन सिंह पुत्र कुंदन सिंह राणा निवासी बालीघाट बागेश्वर ने 31 दिसंबर 2021 को बागेश्वर कोतवाली में प्रमोद जनोटी उर्फ पम्मी निवासी जनौटी पालड़ी के खिलाफ तहरीर दी थी। उनका कहना था कि 25 दिसंबर 2021 को उनका भाई ललित सिंह राणा बाइक से पालड़ीछीना जा रहा था। सुबह करीब 8:30 बजे गोला बैंड पर ट्रक ने भाई को टक्कर मार दी। 26 दिसंबर को हल्द्वानी के निजी अस्पताल में उसने घायल ने दम तोड़ दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 14 गवाह पेश किए गए। अभियोजन की ओर से पैरवी अधिवक्ता नंदकिशोर भट्ट ने की।
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छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी दोषमुक्त
भिकियासैंण। न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने छेड़छाड़ और मारपीट के दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
आरोपियों के अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने बताया कि तहसील स्याल्दे के एक गांव निवासी महिला ने 10 जनवरी 2018 को अपने साथ छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए ख्याल सिंह और हेमा देवी के खिलाफ तहरीर दी थी।
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तब राजस्व पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 354, 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोन पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर बुधवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।