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ढाई लाख से अधिक भुगतान पर दो फीसदी टीडीएस

Sat, 29 Sep 2018 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर। Updated Sat, 29 Sep 2018 11:15 PM IST
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Two TDS on two and a half million payments
बागेश्वर में टीडीएस की जानकारी लेते कर्मी। - फोटो : अमर उजाला
 पहली अक्टूबर से जीएसटी के नए प्राविधान लागू हो जाएंगे। इसके तहत सरकारी विभागों को ढाई लाख से अधिक भुगतान पर दो फीसदी टीडीएस काटना होगा। उल्लंघन पर जिम्मेदार विभागों पर जुर्माना लगाया जाएगा। डीएम ने जीएसटी के नए प्राविधानों के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं।  
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शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जीएसटी के प्राविधानों की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वाणिज्य कर अधिकारी निशिकांत सिंह और वरिष्ठ कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने नए प्राविधानों की जानकारी दी। कार्यशाला में सरकारी कार्मिकों को प्राविधानों पर अमल के बारे में बताया गया। टीडीएस कटौती के लिए विभागों को जीएसटीएन पोर्टल में पंजीकरण के निर्देश भी दिए गए। साथ ही चेताया गया कि टीडीएस न काटने पर संबंधित विभागों से ब्याज समेत वसूली की जाएगी। कार्यशाला में मौजूद डीएम रंजना राजगुरु ने अधिकारियों को नए प्राविधानों के अनुपालन के निर्देश दिए। इस दौरान डीएफओ आरके सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी बीपी मौर्या, पशुपालन अधिकारी डॉ उदय शंकर, भूमि संरक्षण अधिकारी गीतांजलि बंगारी आदि थे। 
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