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दो हत्यारोपियों को तीन साल की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला ब्यूरो/ बागेश्वर
Updated Tue, 26 May 2015 01:37 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. जीके शर्मा ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को अलग अलग धाराओं में तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने आरोपियों को पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें छह छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 14 जून को कांडा तहसील के भंतोला गांव निवासी चंचल राम पुत्र माधो राम जाखनी गांव में मिस्त्री का काम करने गया था। लेकिन उस रात वह घर नहीं लौटा। उसकी कई जगह तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला।
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चंचल की पत्नी नंदी देवी ने 17 जून को कमेड़ीदेवी पुलिस चौकी में हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। 18 जून को पुलिस ने चंचल का शव बरामद किया। मामले की विवेचना सीओ धनी राम ने की।
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सीओ ने अभियुक्त केदार सिंह, भगवान सिंह पुत्रगण लछम सिंह और हेम चंद्र पुत्र मनोहर दत्त निवासी लेटना के विरुद्ध धारा 302, 201,34 आईपीसी एवं 3 2 वी एससीएसटी एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक पीसी टम्टा ने न्यायालय में 19 गवाह परीक्षित कराए।
विशेष सत्र न्यायाधीश डा. जीके शर्मा ने अभियुक्त केदार सिंह और भगवान सिंह को धारा 304, 201 आईपीसी के तहत दोषी पाया। दोनों अभियुक्तों को धारा 304 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड और धारा 201 के तहत दो वर्ष के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया।
अर्थदंड न देने पर आरोपियों को छह छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। जिला जज ने तीसरे आरोपी हेम चंद्र को दोषमुक्त कर दिया। अर्थदंड की धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता पीसी टम्टा ने बताया कि आरोपी जमानत पर चल रहे हैं।