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रजिस्टर में दर्ज होगा एसिड खरीदने वाले का नाम पता
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर।
Updated Wed, 20 Dec 2017 10:50 PM IST
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विक्रेता को एसिड खरीदने वाले व्यक्ति का नाम, पता और एसिड की मात्रा रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। रजिस्टर में एसिड खरीदने का कारण भी दर्ज करना होगा। 18 वर्ष से कम वर्ष के लोगों को एसिड नहीं बेचा जा सकता है। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ज्योत्सना ने कही।
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बागेश्वर के कमेड़ी उडलगांव में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उन्होंने कहा कि एसिड हमले के पीड़ितों का प्राथमिक उपचार सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में निशुल्क करने की व्यवस्था है। इसकी जानकारी भी पुलिस को तत्काल देनी जरूरी है। शिविर में उपस्थित एसीएमओ डा.जेसी मंडल ने नशीली दवाइयां और इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराया। अधिवक्ता चंदन सिंह ऐठानी ने ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी।
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उन्होंने एससीएसटी, महिला, बच्चे, दिव्यांग, जेल में निरुद्ध व्यक्ति, पूर्व सैनिक, वरिष्ठ नागरिक और एक लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों को न्यायालय में वाद दायर करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क वकील उपलब्ध कराने की जानकारी दी। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाइयां वितरित की गईं। शिविर में सहायक अभियोजन अधिकारी मोहन राम, थकलाड़ के ग्राम प्रधान मोहन सिंह, सुशीला रौतेला, गणेश सिंह बोरा, धीरज चंद्र जोशी, कुंदन सिंह आदि उपस्थित थे।
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