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बागेश्वर: हत्या के दोषी को दस साल का सश्रम कारावास
Wed, 15 Feb 2023 11:23 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Wed, 15 Feb 2023 11:23 PM IST
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बागेश्वर। नेेपाली मूल के श्रमिक की हत्या के दोषी को जिला सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को पांच हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
वर्ष 2022 में मुनार-गासी मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य में नेपाली मूल के श्रमिक बुद्धि राम (28) निवासी ठाकुर निवास, हिमाचल प्रदेश मूल निवासी जिला सुरखेत, नेपाल और प्रकाश नेपाली उर्फ प्रकाश राम निवासी ननौटे ओड़ा नेपाल भी कार्य कर रहे थे। दोनों श्रमिक मुनार गांव में कमरा किराये पर लेकर रह रहे थे। घटना के दिन 16 जनवरी 2022 को दोनों श्रमिक काम पर नहीं गए और पूरे दिन शराब पीते रहे।
शाम करीब पांच बजे प्रकाश ने कमरे में रखे घन (भारी हथियार) से बुद्धि राम के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। कंपनी के कर्मचारी की ओर से कपकोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने 14 गवाह पेश कराए।
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जिला सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को को धारा 302 के बजाय गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के तहत दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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वर्ष 2022 में मुनार-गासी मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य में नेपाली मूल के श्रमिक बुद्धि राम (28) निवासी ठाकुर निवास, हिमाचल प्रदेश मूल निवासी जिला सुरखेत, नेपाल और प्रकाश नेपाली उर्फ प्रकाश राम निवासी ननौटे ओड़ा नेपाल भी कार्य कर रहे थे। दोनों श्रमिक मुनार गांव में कमरा किराये पर लेकर रह रहे थे। घटना के दिन 16 जनवरी 2022 को दोनों श्रमिक काम पर नहीं गए और पूरे दिन शराब पीते रहे।
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शाम करीब पांच बजे प्रकाश ने कमरे में रखे घन (भारी हथियार) से बुद्धि राम के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। कंपनी के कर्मचारी की ओर से कपकोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने 14 गवाह पेश कराए।
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जिला सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को को धारा 302 के बजाय गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के तहत दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।