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बेटी से अश्लील हरकत पर पिता को सश्रम कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला, बागेश्वर।
Updated Tue, 28 Jun 2016 10:18 PM IST
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अदालत का फैसला
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बेटी से अश्लील हरकत करने के आरोपी पिता को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो उत्तम सिंह नबियाल ने आरोपी को पॉक्सो की धारा 7/8 में तीन साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 9ढ/10 के तहत पांच साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार 26 मार्च 2016 को बागेश्वर के कठायतबाड़ा क्षेत्र के रिटायर्ड फौजी ने नशे की हालत में अपनी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें कीं। किशोरी ने जब मां से को यह बात बताई तो उसके विरोध करने पर आरोपी पति ने पत्नी के साथ ही भी मारपीट की। इसके बाद रात में ही महिला ने फोन से पुलिस से पति की शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने ले गई। मेडिकल में उसके शराब पीने की पुष्टि होने पर आरोपी का धारा 81 के तहत चालान किया गया।
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पुलिस ने जब पीड़ित नाबालिग से पूछताछ की तो उसने पिता पर लंबे समय से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने की बात कही। 28 मार्च को पीड़िता और उसकी मां ने बागेश्वर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता व मां ने बयान दिए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8, 9 ढ/10 में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।
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यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में चला। राज्य सरकार की ओर से विशेष अभियोजक पॉक्सो डीके जोशी ने पीड़िता उसकी मां और विवेचनाधिकारी एसएसआई प्रतिमा भट्ट समेत पांच गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो उत्तम सिंह नबियाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को पॉक्सो की धारा 7/8 और धारा 9ढ/10 के तहत सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में सत्र न्यायालय के कोर्ट मोहर्रिर इसरार अहमद ने त्वरित सुनवाई के लिए प्रभावी पैरवी की।