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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता की जानकारी दी
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
Updated Sun, 08 Jan 2017 11:54 PM IST
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रानीतिक दलों की बैठक लेते डीएम
- फोटो : अमर उजाला
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने सभी राजनीतिक दलों एवं प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सभी का सहयोग जरूरी है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को स्थानीय स्तर पर मुद्रित पोस्टर, बैनर आदि की पूर्व अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। बाहर से प्रकाशित प्रचार सामग्री की पूरी जानकारी भी निर्वाचन को देनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी रैली, जनसभा तथा जुलूस के लिए पूर्व से अनुमति लेनी होगी। यदि गांव में भी जनसभाएं आयोजित हों तो उसका भी पूरा ब्यौरा व्यय टीम को देना आवश्यक है। उन्होंने रैली तथा जनसभाओं तथा नामांकन के समय आयोग द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार पूर्व में अनुमति लेकर ही वाहनों का प्रयोग करने को कहा। किसी भी व्यक्तिगत भवन, दीवार, वाहनों पर बिना पूर्व अनुमति के पोस्टर बैनर आदि चस्पा करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार को प्रस्तावित बैठक, जनसभा के बारे में पूर्व से ही स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा। उन्होंने मीडिया के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें पेड न्यूज के प्रकाशन से पहले पार्टी एवं उम्मीदवार का मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति से अनुमति पत्र प्राप्त कर ही समाचार प्रकाशित कर सकेंगे। चुनाव से संबंधित कोई भी विज्ञापन टेलीविजन पर बिना अनुमति के प्रसारित न किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने खरीदी गई खबरों या सेरोगेट विज्ञापन की घटनाओं पर भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सारी शिकायतें 24 घंटों के भीतर निस्तारित होगी तथा चुनाव के दिन हर दो घंटे में निस्तारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल घर बैठे समाधान पोर्टल में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। बैठक में संजय जगाती, सुंदर कुमार, भूपेंद्र सिंह, दीवान सिंह मलडा, मथुरा प्रसाद आदि मौजूद थे।
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उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को स्थानीय स्तर पर मुद्रित पोस्टर, बैनर आदि की पूर्व अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। बाहर से प्रकाशित प्रचार सामग्री की पूरी जानकारी भी निर्वाचन को देनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी रैली, जनसभा तथा जुलूस के लिए पूर्व से अनुमति लेनी होगी। यदि गांव में भी जनसभाएं आयोजित हों तो उसका भी पूरा ब्यौरा व्यय टीम को देना आवश्यक है। उन्होंने रैली तथा जनसभाओं तथा नामांकन के समय आयोग द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार पूर्व में अनुमति लेकर ही वाहनों का प्रयोग करने को कहा। किसी भी व्यक्तिगत भवन, दीवार, वाहनों पर बिना पूर्व अनुमति के पोस्टर बैनर आदि चस्पा करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
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उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार को प्रस्तावित बैठक, जनसभा के बारे में पूर्व से ही स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा। उन्होंने मीडिया के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें पेड न्यूज के प्रकाशन से पहले पार्टी एवं उम्मीदवार का मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति से अनुमति पत्र प्राप्त कर ही समाचार प्रकाशित कर सकेंगे। चुनाव से संबंधित कोई भी विज्ञापन टेलीविजन पर बिना अनुमति के प्रसारित न किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने खरीदी गई खबरों या सेरोगेट विज्ञापन की घटनाओं पर भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सारी शिकायतें 24 घंटों के भीतर निस्तारित होगी तथा चुनाव के दिन हर दो घंटे में निस्तारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल घर बैठे समाधान पोर्टल में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। बैठक में संजय जगाती, सुंदर कुमार, भूपेंद्र सिंह, दीवान सिंह मलडा, मथुरा प्रसाद आदि मौजूद थे।
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