{"_id":"57dadb874f1c1bd136d479e7","slug":"posters-in-public-places-would-be-action","type":"story","status":"publish","title_hn":"सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए तो होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए तो होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर
Updated Thu, 15 Sep 2016 11:03 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
छात्र संघ चुनावों की तिथि नजदीक आते ही महाविद्यालय प्रशासन ने भी लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार चुनाव संपन्न कराने को लेकर कड़े निर्णय लिए हैं। कालेज प्रशासन ने महाविद्यालय परिसर सहित बाहर व सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने वाले छात्र संघ के उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन
मालूम हो कि लिंगदोह कमेटी के अनुसार छात्र संघ चुनावों में प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने सहित जुलूस व गैदरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। बावजूद इसके चुनावों में अधिकांश छात्र नेताओं द्वारा लिंगदोह कमेटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है।
विज्ञापन
बागेश्वर नागरिक मंच ने बागेश्वर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर नियमों के अनुसार ही छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की थी। इस पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्र संघ के संभावित दावेदारों से महाविद्यालय परिसर सहित बाहर सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा न करने को कहा है।
विज्ञापन
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एससी पंत ने कहा है कि छात्र संघ चुनावों के दौरान किसी भी संभावित उम्मीदवार द्वारा यदि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का पालन नहीं किया तो लिंगदोह कमेटी सहित उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 व शहरी विकास विभाग की अधिसूचना के प्राविधान के अनुसार दंडात्मक व आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।