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Bageshwar News: सड़क हादसे मामले में बीमा कंपनी को 82 लाख भुगतान करने के आदेश

Wed, 27 Sep 2023 12:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 27 Sep 2023 12:43 AM IST
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Order to pay Rs 82 lakh to insurance company
बागेश्वर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/जिला जज आरके खुल्बे की अदालत ने मोटर दुर्घटना याचिका पर सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 82,31,122 रुपये का प्रतिकर सात प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से प्रदान करने का आदेश पारित किया।
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12 मार्च 2022 को सेना में सेवारत धर्मेंद्र सिंह रावत निवासी रैखोली, काफलीगैर अपने साथी सूरज सिंह के साथ अपने पिता की मोटर साइकिल पर सवार होकर मित्र से मिलने बसौली जा रहा था। बसौली के पास विपरीत दिशा से आ रहे वाहन संख्या के चालक तारा सिंह, निवासी धानाचूली, मुक्तेश्वर नैनीताल ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में धर्मेंद्र की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और सूरज सिंह को गंभीर चोट आई। धर्मेंद्र को सेना से प्रतिमाह 78,841 रुपये वेतन मिलता था। उनके माता-पिता भगवती रावत और आनंद सिंह ने चालक, द न्यू इंडिया इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड, नैनीताल रोड हल्द्वानी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रामपुर ब्रांच 10 सिविल लाइन रामपुर, उत्तर प्रदेश के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम धारा 166 के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की।
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न्यायालय ने आंशिक रूप से याचिका स्वीकार करते हुए द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 82,31,122 रुपये करने का आदेश दिया। साथ में यह भी आदेश दिया कि याचीगण धर्मेंद्र के माता-पिता हैं, जिसके चलते प्रतिकर की आधी-आधी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। दोनों प्रतिकर की राशि में से पांच-पांच लाख रुपये नगद बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। बाकी रकम राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्चतम ब्याज वाली सावदी जमा योजना के तहत जमा की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी और दिग्विजय सिंह जनौटी ने मामले की पैरवी की।
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