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Bageshwar News: चोरी का आरोपी दोषमुक्त
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने चोरी के आरोपी को दोषमुक्त किया है। आरोपी पर 10 लाख रुपये की चोरी करने का आरोप था।
असों निवासी कुंती परिहार ने 18 सितंबर 2021 को कपकोट थाने में चालक दीपक सिंह रावत, निवासी रैखोली के खिलाफ चोरी चोरी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि 13 मई 2021 को उनका पूरा परिवार हल्द्वानी गया तो चालक को घर की रखवाली के लिए छोड़ गया था लेकिन उसने लॉकर में खड़िया मजदूूरों की मजदूरी के लिए रखे 10 लाख रुपये में से सात लाख रुपये चोरी कर लिए।
तहरीर के आधार पर कपकोट थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 380, 411 के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद 14 दिसंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद भट्ट ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
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असों निवासी कुंती परिहार ने 18 सितंबर 2021 को कपकोट थाने में चालक दीपक सिंह रावत, निवासी रैखोली के खिलाफ चोरी चोरी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि 13 मई 2021 को उनका पूरा परिवार हल्द्वानी गया तो चालक को घर की रखवाली के लिए छोड़ गया था लेकिन उसने लॉकर में खड़िया मजदूूरों की मजदूरी के लिए रखे 10 लाख रुपये में से सात लाख रुपये चोरी कर लिए।
तहरीर के आधार पर कपकोट थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 380, 411 के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद 14 दिसंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद भट्ट ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
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