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लापरवाही से वाहन चलाने पर दो वर्ष का कारावास
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर
Updated Mon, 22 Aug 2016 10:38 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर राहगीर को घायल करने वाले वाहन चालक को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित को देने के निर्देश भी दिए हैं।
मामले के अनुसार चार जनवरी 2014 को चालक हरीश कर्म्याल ने अपने वाहन संख्या यूके 02-टीए 0710 को तेजी व लापरवाही से चलाकर सूरज कुमार पुत्र मधन राम को घायल कर दिया। इस हादसे में सूरज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीड़ित की ओर से इसकी रिपोर्ट बागेश्वर कोतवाली मेें दर्ज कराई गई थी।
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मामले की विवेचना एसआई भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह की अदालत में चली। सभी तथ्यों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त हरीश कर्म्याल निवासी कर्मी कपकोट को दो वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। अभियुक्त ने पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति 50 हजार रुपये भी देने होंगे।
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