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नाबालिग को भगा कर ले जाने वाले युवक को दस साल की कैद
Fri, 17 May 2019 12:07 AM IST
बृजमोहन बृजमोहन
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर।
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर।
Published by: बृजमोहन बृजमोहन
Updated Fri, 17 May 2019 12:07 AM IST
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प्रतीकात्मक
- फोटो : AMAR UJALA
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कोर्ट.................
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग को भगाने के जुर्म में एक युवक को 10 साल कैद और कुल पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक हेमंत उर्फ होशियार सिंह निवासी सनगाढ़ (जिला बागेश्वर) बीती 25 जुलाई को एक नाबालिग को भगा ले गया था। नाबालिग की मां ने कांडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कांडा थाना पुलिस ने 9 जनवरी 2019 को नाबालिग को हेमंत के साथ गुजरात से बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 376, 366, 363 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दायर की थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 12 गवाह पेश किए। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आरोपी को दफा 363 में तीन साल कैद, एक हजार जुर्माना, 366 में पांच साल कैद और दो हजार जुर्माना, पॉक्सो एक्ट में 10 साल की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। एक हजार अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह, दो-दो हजार रुपये अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आबिद हसन और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो खड़क सिंह कार्की ने पैरवी की है।
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग को भगाने के जुर्म में एक युवक को 10 साल कैद और कुल पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक हेमंत उर्फ होशियार सिंह निवासी सनगाढ़ (जिला बागेश्वर) बीती 25 जुलाई को एक नाबालिग को भगा ले गया था। नाबालिग की मां ने कांडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कांडा थाना पुलिस ने 9 जनवरी 2019 को नाबालिग को हेमंत के साथ गुजरात से बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 376, 366, 363 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दायर की थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 12 गवाह पेश किए। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आरोपी को दफा 363 में तीन साल कैद, एक हजार जुर्माना, 366 में पांच साल कैद और दो हजार जुर्माना, पॉक्सो एक्ट में 10 साल की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। एक हजार अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह, दो-दो हजार रुपये अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आबिद हसन और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो खड़क सिंह कार्की ने पैरवी की है।
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