फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Minor abduction woman convicted

नाबालिग का गर्भपात कराने वाली महिला की सजा बरकरार

Wed, 11 Apr 2018 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर।
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर। Updated Wed, 11 Apr 2018 11:09 PM IST
विज्ञापन
Minor abduction woman convicted
court
अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता का जबरन गर्भपात कराने की आरोपी महिला की अपील खारिज कर दी है। न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। 
विज्ञापन


मामले के अनुसार दो वर्ष पूर्व कपकोट क्षेत्र के एक गांव में रतन राम नामक युवक ने गांव की ही नाबालिग किशोरी से बलात्कार किया था। इससे वह गर्भवती हो गई। बलात्कार के आरोपी की मां अमरा देवी ने पीड़िता को जंगल में ले जाकर उसका गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराने के बाद मृत बच्चे के शव को गड्ढे में दबा दिया था।
विज्ञापन


पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। गैरकानूनी तरीके से गर्भपात कराने की दोषी अमरा देवी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। अमरा देवी ने इस मामले में अपर सत्र न्यायालय में अपील की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपर सत्र न्यायाधीश ने अमरा देवी की अपील खारिज कर दी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए आईपीसी की धारा 318, 109, 201 में एक-एक वर्ष की सजा से दंडित किया। अभियुक्त का पुत्र बलात्कार के मामले में जेल में बंद है। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आबिद हसन एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed