फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Lump sum payment will have to be made to the insurance company

Bageshwar News: बीमा कंपनी को देना होगा एकमुश्त भुगतान

Wed, 20 Mar 2024 11:13 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 20 Mar 2024 11:13 PM IST
विज्ञापन
Lump sum payment will have to be made to the insurance company

विज्ञापन
बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को हादसे में क्षतिग्रस्त वाहन को पहुंची क्षति की संपूर्ण राशि का भुगतान बीमा क्लेम निरस्त करने की तिथि से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर एकमुश्त करने के आदेश दिए हैं।


ललित आर्या ने सात अप्रैल 2018 को हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन को पहुंची क्षति 2,08,000 रुपये की राशि का बीमा क्लेम कराने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया। बीमे की राशि का भुगतान नहीं होने पर ललित ने आयोग में शिकायत की। बीमा कंपनी की ओर से आयोग में निजी वाहन को व्यावसायिक रूप में प्रयोग किए जाने का तर्क दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य रमेश चंद्र सनवाल और हंसी रौतेला ने बीमा कंपनी के तर्क को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया और परिवादी ललित के पक्ष में निर्णय सुनाया। बीमा कंपनी को परिवादी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये अलग से देने होंगे। अगर डेढ़ महीने के भीतर कंपनी आयोग के आदेश का पालन नहीं करेगी तो उसके खिलाफ वसूली और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed