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बरी होने पर शराब आंदोलनकारियों ने बांटी मिठाई

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Sep 2019 07:21 PM IST
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Liquor agitators distributed sweets when acquitted
बागेश्वर में दोषमुक्त होने पर खुशी मनाते शराब विरोधी आंदोलनकारी। - फोटो : BAGESHWAR
बागेश्वर। काफलीगैर में शराब की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ के आरोपी आंदोलनकारियों को अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। काफलीगैर में शराब की दुकान हटाने के लिए 2017 में आंदोलन हुआ था। उसमें कई महिला-पुरुष शामिल हुए थे। इस पर आंदोलनकारियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया।
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शराब की दुकान में तोड़फोड़ भी हुई। शराब विक्रेताओं की तहरीर पर पुलिस ने धारा 147, 427, 457 आइपीसी में मामला दर्ज किया था। मामला निचली अदालत में पहुंचा तो दस आंदोलनकारियों को दो-दो साल की सजा और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस पर उन्होंने अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश जोशी और दिग्विजय सिंह जनौटी ने मामले की पैरवी की। बहस के बाद सोमवार को अदालत ने सभी आरोपितों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। इसका पता चलते ही शराब आंदोलनकारी झूम उठे और मिठाई बांटकर खुशी जताई।
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तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य रवि करायत, व्यापार मंडल के अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला, पूर्व प्रधान मोहन रौतेला, दरवान सिंह रौतेला, मोहित रौतेला, हीरा रौतेला आदि ने कहा कि यह सत्य की जीत हुई है। वहीं एडीजे कुलदीप शर्मा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी कठायतबाड़ा निवासी दिनेश कुमार को भी बरी कर दिया है। वह चार माह से जेल में बंद था। अधिवक्ता विनोद जोशी ने उसकी पैरवी की।
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