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ग्रामीणों को दी विधिक जानकारी

Sun, 25 Sep 2016 12:49 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला बागेश्वर।
ब्यूरो, अमर उजाला बागेश्वर। Updated Sun, 25 Sep 2016 12:49 AM IST
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Legal camp in Bageshwar
बागेश्वर में कानूनी शिविर - फोटो : अमर उजाला

बागेश्वर। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से काफलीगैर के ओखलीसरोद में विधिक शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में प्राधिकरण की सचिव ज्योत्सना ने ग्रामीण महिला पुरुषों को कानून की जानकारी दी। शिविर में मौजूद जिला समाज कल्याण अधिकारी ने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया।

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विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बाल विवाह, बाल श्रम को अपराध बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनाया गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्राविधान है। उन्होंने स्कूल परिसर के आसपास गुटखा, बीड़ी व नशीला पदार्थों की बिक्री को भी अवैध बताया और थानाध्यक्ष को चेकिंग अभियान चलाकर चालान करने के निर्देश दिए।
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किशोर न्यायालय बोर्ड के सदस्य जगदीश जोशी ने किशोरों के लिए बनाए गए कानून की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अपराधियों को अपराधी न कहकर विधि विवादित किशोर कहा जाना चाहिए। समाज कल्याण अधिकारी एनएस गस्याल ने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से इन योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। बैठक में ग्राम प्रधान, काफलीगैर के थानाध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद थे।
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