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श्रमिकों का हो तत्काल पंजीकरण
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
Updated Wed, 13 Jan 2016 11:14 PM IST
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विधिक सेवा प्राधिकरण के नेशनल प्लान ऑफ एक्शन में झिरोली स्थित मैग्नेसाइट उद्योग में शिविर लगाया गया। जिला जज उत्तम सिंह नबियाल ने प्रबंधकों और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सभी श्रमिकों का हर हाल में पंजीकरण कराएं, साथ ही श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।
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विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिला जज ने सभी श्रमिकों का तत्काल पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम के बारे में विस्तार से बताया साथ ही इसके दायरे में आने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बंधित श्रम, बाल श्रम, गिरवीकरण जैसी शोषणकारी श्रम संस्कृति के साथ ही ठेकाश्रम, कारखाना अधिनियम, खनन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के बारे में बताया।
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उन्होंने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की सलाह दी। प्राधिकरण की सचिव सिविल जज सीनियर डिविजन ज्योत्सना ने बोनस अधिनियम, उपादान, व्यावसाय संघ सहित प्रसूति सुविधा के बारे में जानकारी दी।
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श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति आगाह किया। एसडीएम फींचाराम चौहान ने कहा कि मजदूरों के पंजीकरण के लिए शीघ्र ही स्थानीय स्तर पर पंजीकरण किया जाएगा। एडवोकेट विनोद भट्ट ने प्रतिकर प्राप्त करने के नियम बताए। मैग्नेसाइट उद्योग के प्रबंध निदेशक वाईके शर्मा ने श्रमिक जागरूकता को शिविर लगाने के लिए प्राधिकरण का अभार जताया। एडवोकेट गोविंद बल्लभ उपाध्याय ने लोगों को कानूनी जागरूकता शिविरों को लाभ उठाने का आह्वान किया। शिविर में एडवोकेट दिग्विजय जनौटी, तहसीलदार मोहन चंद्र जोशी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी केएस रावत, सुरेश कांडपाल, भगवत धपोला,एसआई मोहन चंद्र पडलिया, मोहन चंद्र उपाध्याय, प्रबंधक टीडी पाठक आदि उपस्थित थे।