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Bageshwar News: चार मेडिकल स्टाेर पर दवा बेचने पर रोक, मांगा स्पष्टीकरण

Sun, 12 Oct 2025 01:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sun, 12 Oct 2025 01:33 AM IST
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Four medical stores banned from selling medicines, clarification sought
गरुड़ (बागेश्वर)। देश में कफ सिरप से हो रही बच्चों की मौत के बाद जिले में औषधि सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने गरुड़ क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों में चेकिंग अभियान चलाकर चार मेडिकल स्टोरों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। संचालकों से सात दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की चेतावनी दी है।
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शनिवार को औषधि निरीक्षक रानी ने मेडिकल स्टोरों और थोक विक्रेता फर्मों का निरीक्षण किया। इस दौरान चार मेडिकल स्टोरों में लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन नहीं होना पाया गया। उन्होंने सात दिनों के भीतर अनियमितताओं से संबंधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने अनियमितताओं का अनुपालन संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की चेतावनी दी है।
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इस दौरान संदेह के आधार पर चार कफ सिरप के नमूने लिए गए जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। उन्होंने दुकान संचालकों को पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा नहीं देने, लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करने और योग्य चिकित्सक के पर्चे पर ही बच्चों की दवाइयां वितरित करने के निर्देश दिए।
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