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लॉकडाउन के दौरान बगैर पास आने वालों के मुकदमे होंगे वापस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2020 12:03 AM IST
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During the lockdown, there will be no trial of those who pass without
ुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल। - फोटो : BAGESHWAR
बागेश्वर। लॉकडाउन की अवधि में बगैर पास के आने वाले बाहरी राज्यों और राज्य के अन्य जिलों से प्रवासियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस होंगे। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के मुकदमे वापस नहीं होंगे।
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पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल ने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर लॉकडाउन की अवधि में जिले में आने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। जिले में ऐसे 25 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले तमाम प्रवासियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो वापस नहीं होंगे। एसपी ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत 160 केस दर्ज किए हैं। एक हजार से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई है।
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मास्क, सोशल डिस्टेंस, एमवी एक्ट में हुए 8963 चालान
बागेश्वर। लॉकडाउन की अवधि में जिले की पुलिस ने मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने के साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में 8963 चालान किए। एसपी रचिता जुयाल ने बताया कि मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर अब तक 3932 लोगों का चालान किया गया है। 5031 लोगों का एमवी एक्ट में चालान किया गया है।
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मानसिक रूप से परेशान लोगों की काउंसिलिंग कराई जाएगी:एसपी
बागेश्वर। पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल ने जिले में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए मानसिक रूप से परेशान लोगों की काउसिलिंग कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जून माह में आत्महत्या के 10 और इस महीने दो मामले सामने आ चुके हैं। कहा कि इन घटनाओं के पीछे परिवार में कलह, मानसिक तनाव कहीं न कहीं कारण रहा है। उन्होंने लोगों खासकर युवाओं से अपील की है कि हताशा में कोई कदम न उठाएं। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस के हेल्प लाइन नंबर 112 में संपर्क करें। ऐसे लोगों की काउंसिलिंग कराने के साथ ही उनकी मदद की जाएगी।
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